करदाताओं के लिए सीबीआईसी ने उठाया बड़ा कदम, भेजे जाने वाले संदेशों में दस्तावेज पहचान संख्या अनिवार्य

नयी दिल्ली। सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले नवंबर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी पत्रों, तलाशी आदेश, समन, गिरफ्तारी एवं निरीक्षण नोटिस के लिये ही डीआईएन प्रणाली को अनिवार्य किया गया था। 

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