एक करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर देना होगा 2% TDS, 1 सितंबर से कर विभाग का फैसला होगा लागू

नयी दिल्ली। राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।

from India TV: paisa Feed https://ift.tt/2NHcM75
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया भारत पहुंचे, आज करेंगे पीएम मोदी के साथ बातचीत

PM मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुम्बई की अदालत ने राहुल गांधी को भेजा समन

दिल्ली: नगर निगम ने सोसाइटी के गेट तुड़वाए, AAP बोली- फिर से लगवाएंगे